अगर आप भी म्यूच्यूअल फंड्स के अंदर निवेश करते हैं तो आपके लिए यह खबर काफी खास हो सकती हैं क्योंकि अब सेबी ने म्यूचुअल फंड के ऊपर इस काम को लेकर रोक लगा दी है। हाल ही में सेबी ने अपने नए नियम को जारी करते हुए म्यूच्यूअल फंड्स को कुछ नया फ्रेमवर्क बताया है अब म्यूच्यूअल फंड को सेबी के इन नियमों के हिसाब से चलना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या है सेबी का नया नियम।
SEBI New Guidelines For Mutual Funds: भारत में ऐसे कई सारे ब्रोकरेज फॉर्म हैं जो कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक सीधा साधन है। जिसमें जीरोधा पेटीएम मनी, up stock जैसे कई सारे ब्रोकरेज फॉर्म हैं जो इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट यूनिट खरीदने से लेकर उन्हें रिडीम करने तक की सुविधा देते हैं। अब इन डिजिटल प्लेटफार्म ब्रोकरेज फर्म कंपनियों को सेबी के नए नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
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क्या है SEBI की नई गाइडलाइन ?
सेबी के नए नियम के अनुसार अब कोई भी EOP ( Execution Only Platfroms ) अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी भी प्रकार के म्यूचल फंड के रेगुलर प्लान को नहीं बेच सकती हैं। वहीं से भी नहीं इसके ऊपर एक और नया नियम निकाला है जिसके अंदर कोई भी EOP अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी भी प्रकार की म्यूच्यूअल फंड का विज्ञापन नहीं कर सकते हैं।
Note – यह नए नियम SEBI द्वारा रजिस्टर्ड इन्वेस्ट एडवाइजर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस नए नियम के अंदर नहीं आएंगे।
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